चुनाव आयोग ने अपने आदेश में बताया कि यदि प्रत्येक क्षेत्र में कई मतदान केंद्र हैं, तो जोनल अधिकारी मतदाताओं के प्रत्येक समूह के लिए दूरी व पहुंच की आसानी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्र का इंट्रा-जोनल क्षेत्राधिकार निर्धारित करेंगे.
कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है. जम्मू और उधमपुर में रहने वाले प्रवासियों के लिए फॉर्म-एम की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है. इन क्षेत्रों के बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए फॉर्म एम जारी रहेगा, लेकिन राजपत्रित अधिकारी सत्यापन के बजाय स्व-सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ यह व्यवस्था दी जाएगी. जम्मू और उधमपुर में सभी प्रवासी क्षेत्रों में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. चुनाव आयोग ने एक जारी आदेश में कहा कि सभी 22 मतदान केंद्रों (जम्मू में 21 और उधमपुर में 1) को शिविरों व क्षेत्रों में मैप किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर क्षेत्र में कम से कम एक विशेष मतदान केंद्र हो.
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में बताया कि यदि प्रत्येक क्षेत्र में कई मतदान केंद्र हैं, तो जोनल अधिकारी मतदाताओं के प्रत्येक समूह के लिए दूरी व पहुंच की आसानी को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्र का इंट्रा-जोनल क्षेत्राधिकार निर्धारित करेंगे. चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि 22-3-2024 को जारी योजना के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी. आयोग ने कहा कि फॉर्म-एम के साथ संलग्न प्रमाणपत्र को सत्यापित करने के लिए राजपत्रित अधिकारी की तलाश की परेशानी दूर करने के लिए इन फॉर्मों का स्व-सत्यापन पर्याप्त हो सकता है. हालांकि, विशेष मतदान केंद्र पर मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी या आयोग द्वारा निर्धारित कोई वैकल्पिक दस्तावेज पेश करना जरूरी होगा.
कश्मीर में धारा-370 हटने के बाद पहले लोकसभा चुनाव
लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन 19 अप्रैल से होने जा रहा है. सात चरणों में चुनाव आयोजित होंगे, जिसके बाद चार जून को मतगणना होगी. पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. धारा-370 हटने के बाद कश्मीर में पहली बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है जबकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है.