Public Exam Bill 2024: लोक परीक्षा विधेयक 2024 क्या है? एग्जाम में सिर्फ नकल नहीं, अन्य चीजों पर भी कसेगी नकेल

NEWSDESK
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Public Exam Bill 2024: परीक्षा में नकल व फर्जी प्रश्न पत्रों के वायरल होने की खबरें आम हैं. ऐसी एक भी घटना होने पर आम लोगों से लेकर प्रशासन तक दुविधा में पड़ जाता है. इसीलिए लोकसभा में पब्लिक एग्जाम बिल 2024 यानी लोक परीक्षा विधेयक पेश किया गया है. इसके तहत परीक्षा में सख्ती बरती जा सकेगी. साथ ही ऐसी गैरकानूनी एक्टिविटीज पर रोक भी लगाई जा सकेगी.
नई दिल्ली (Public Exam Bill 2024). एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 के शुरू होते ही 10वीं के फर्जी प्रश्न पत्र वायरल होने लगे. सरकारी नौकरी के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के दौरान भी नकल व अन्य गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं. इन गैरकानूनी एक्टिविटीज पर सख्ती बरतने के लिए पब्लिक एग्जाम बिल 2024 यानी लोक परीक्षा विधेयक पास किया गया है.
हर साल हर छोटी-बड़ी परीक्षा से पहले कुछ दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. लेकिन उनका उल्लंघन करने वाले भी कुछ न कुछ तोड़ निकाल ही लेते हैं . बोर्ड परीक्षा हो या सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा, उसमें नकल करते हुए या अन्य अवैधानिक एक्टिविटीज में लिप्त पाए जाने पर सजा का प्रावधान है. जानिए लोक परीक्षा विधेयक के तहत किन गतिविधियों को अवैध माना जाएगा.

Public Exam Bill 2024: भूलकर भी न करें ये 15 गलतियां
लोक परीक्षा विधेयक 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है (Lok Pariksha Vidheyak 2024). इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है.

1- परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करने पर.
2- आंसर-की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर.

3- बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर.

4- परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर.

5- किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर.

6- आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में.

7- बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफायड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर.

8- किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने की अवस्था में.

9- किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर, जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है.

10- परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर.

11- कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है.

12- एग्जाम में घपला करने की नीयत से उम्मीदवार के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर.

13- पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर.

14- पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर.

15- फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है.

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