Delhi Nursery Admission 2024: क्या है EWS कैटेगरी? कैसे बनवाएं सर्टिफिकेट और कहां होगा चेक, सब कुछ जानें यहां

NEWSDESK
3 Min Read

Delhi Nursery Admission 2024: दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया कठिन है. यहां एडमिशन के लिए अप्लाई करते समय कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है. पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे का दाखिला EWS वर्ग के तहत भी करवा सकते हैं. जानिए क्या है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate Documents), इसके लिए कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है.

दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिन अभिभावकों को अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी, केजी या पहली कक्षा में करवाना है, वह ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में दाखिले के लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं (Delhi School Admission 2024).

दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2024 में ईडब्ल्यूएस वर्ग के स्टूडेंट्स को छूट दी जाती है (EWS Full Form). EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन से लेकर कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना आसान नहीं है. इसके लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. जानिए सभी नियम और इस सर्टिफिकेट के फायदे (EWS Certificate Benefits).

कौन बनवा सकता है EWS सर्टिफिकेट?
जिन छात्रों की सालाना फैमिली इनकम 10 लाख से कम हो, उनके अभिभावक EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. वहीं, जो स्टूडेंट्स बीपीएल, इनकम या फूड सिक्योरिटी कार्ड (फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा इश्यू किया गया हो) जमा कर देते हैं, उनसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा. इन स्टूडेंट्स को स्कूली से दूरी के आधार पर एडमिशन के लिए मना भी नहीं किया जा सकता है.

EWS कैटेगरी के छात्रों को क्या सुविधाएं मिलती हैं?
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को दिल्ली के स्कूलों में 25% रिजर्वेशन दिया जाता है. इसका साफ मतलब है कि किसी भी स्कूल में कुल जितने एडमिशन होंगे, उनमें से 25% इस वर्ग के स्टूडेंट्स के होने चाहिए. स्कूल में एडमिशन के बाद इन स्टूडेंट्स को किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, कॉपी/रजिस्टर, पेन, पेंसिल जैसी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं. इनसे ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाती है.

EWS सर्टिफिकेट की जांच कहां की जाती है?
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा कर देने भर से कुछ नहीं हो जाता है. नियमों के तहत उसकी जांच की जाती है. ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा करने के बाद edistrict.delhigovt.nic.in विभाग उसकी जांच करता है. जो छात्र डीजी वर्ग के तहत एडमिशन लेते हैं (Disadvantaged Group), उनसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है. यह रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए है.

EWS सर्टिफिकेट के लिए किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी (EWS Certificate Documents)?
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद 1 साल तक वैलिड रहता है. इसे बनवाने के लिए निम्न डॉक्युमेंट्स जमा करने पड़ते हैं-
1- आधार कार्ड
2- आईडी प्रूफ
3- पैन कार्ड
4- बीपीएल कार्ड
5- कास्ट सर्टिफिकेट
6- इनकम सर्टिफिकेट
7- सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
8- लैंड/प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स
9- रेजिडेंशियल प्रूफ
10- पासपोर्ट साइज फोटो

Share this Article