Google Analytics —— Meta Pixel

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस जीपी सिंह को पुनः सेवा में बहाल किया

News Desk
2 Min Read

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को पुनः सेवा में बहाल कर दिया है। यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर जारी किया गया है। CAT ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के 20 जुलाई 2023 के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए जीपी सिंह को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया था। आईपीएस जीपी सिंह, जो 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं, को जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को CAT में चुनौती दी। CAT के फैसले के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे 23 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया गया था। बाद में, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दी गई है, ताकि उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

Share this Article