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जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर अभी नहीं मिलेगी राहत! काउंसिल ने प्रीमियम पर GST घटाने का फैसला टाला

News Desk
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जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर कर की दर कम करने का फैसला टाल दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है। इस संबंध में आगे विचार-विमर्श के लिए यह काम मंत्रिसमूह को सौंपा गया। 

मंत्रिसमूह की फिर होगी बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्यों के उनके समकक्षों की उपस्थिति में परिषद ने यह फैसला लिया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियों पर कराधान के बारे में निर्णय लेने के लिए बीमा पर मंत्रिसमूह की एक और बैठक होगी। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, "कुछ सदस्यों ने कहा कि इस पर और चर्चा की जरूरत है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।" 

बीमा कवर पर प्रीमियम में छूट का प्रस्ताव

परिषद ने चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को भी जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा।

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