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हाईकोर्ट ने शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान को केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा

News Desk
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जबलपुर: भोपाल के नवाब परिवार के सदस्यों को अब 'एनिमी प्रापर्टी' घोषित करने के मामले में केंद्र सरकार को अभ्यावेदन देना होगा। नवाब परिवार की बहू, फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, उनके बेटे सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि एनिमी प्रापर्टी से जुड़े मामले में अगर 30 दिन के अंदर अभ्यावेदन पेश किया जाता है तो वह मामले का मेरिट के आधार पर निपटारा करेगी।

कुछ संपत्तियां एनिमी प्रापर्टी घोषित

भोपाल निवासी इन तीनों याचिकाकर्ताओं ने कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रापर्टी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी कुछ संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने इस मामले में प्रशासन को अभ्यावेदन दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

केंद्र सरकार की ओर से

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि एनिमी प्रापर्टी अधिनियम-1968 में 2017 में कुछ संशोधन किए गए थे। इसके तहत प्रभावित पक्ष केंद्र सरकार को प्रत्यावेदन दे सकता है और उचित फोरम में जाने का विकल्प है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उक्त निर्देश देकर याचिका का निपटारा कर दिया।

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