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HC ने लगा दी पत्नी को फटकार, अब जेल से बाहर नहीं आ पाएगा राम रहीम

NEWSDESK
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को विवादास्पद बाबा और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की पैरोल याचिका को फिर से खारिज कर दिया है. अदालत के इस फैसले से कई नेताओं को सियासी नुकसान हो सकता है. बता दें कि अपनी ही दो अनुयायी महिलाओं के साथ बलात्कार करने के मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा हुई है.

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का हरियाणा और पंजाब में खासा असर है. इसलिए वहां के हर चुनाव में उसकी भूमिका और अपील का खासा असर होता रहा है. अब कुछ ही दिनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहां की सत्तारुढ़ पार्टी और अन्य दल किसी ना किसी तरह से बाबा को कैश करने की जुगत में हैं.

यही वजह है कि कुछ समय पहले भी राम रहीम के वकीलों ने पैरोल के लिए आवेदन किया था. जिसे जेल प्रशासन ने ठुकरा दिया था. इसी तरह फिर से राम रहीम की पत्नी ने पैरोल के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. लेकिन अदालत ने उसे ठुकरा दिया. ठुकराया ही नहीं बल्कि राम रहीम की पत्नी को फटकार भी लगाई.

हाई कोर्ट के इस इनकार ने राम रहीम के साथ-साथ उन तमाम नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जो बाबा के पैरोल पर जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे.

गौरतलब है कि दोषी बाबा की पत्नी हरजीत कौर ने बाबा की 85 वर्षीय बीमार मां नसीब कौर की देखभाल के लिए उसे तीन सप्ताह की पैरोल मांग की थी. अदालत का मत था कि राम रहीम अपनी पैरोल के लिए खुद ही याचिका दायर कर सकता है. अच्छे आचरण की रिपोर्ट के आधार पर पैरोल देने की मांग की गई थी.

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि राम रहीम की मां का इलाज उसके संप्रदाय द्वारा चल रहे अस्पताल में करवाया जाना चाहिए. अदालत ने यह भी कहा कि उसका पूरा परिवार पहले से ही उसकी मां के साथ रह रहा है और उनके द्वारा बीमार की सेवा की जा सकती है.

बता दें कि गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा इस वक्त रोहतक की जेल में अपनी सजा काट रहा है. इससे पहले जेल प्रशासन ने बीमार मां से मिलने के लिए मांगी गई पैरोल को भी खारिज कर दिया था.

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