ग्वालियर । युवा कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर, क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज हुई एफआईआर, धार 353 (2), 356 (2) के तहत दर्ज, मितेंद्र सिंह ने अपने X पर की पोस्ट, लाड़ली बहना योजना का भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट का आरोप, वीडियो के जरिए शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप, प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का आरोप धर्मेंद्र नायक ने दर्ज कराई है एफआईआर। धार 353 (2)- अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी, अफवाह या चौंकाने वाली खबरें बनाता है या उसे बढ़ावा देने के जुर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की जेल व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। 356 (2)- कोई भी व्यक्ति मानहानि के अपराध का दोषी पाया जाता है उसे सजा के तौर पर दो साल तक की जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
युवा कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर
You Might Also Like
News Desk
..

×
![Popup Image]()
