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GST Inspector Salary: जीएसटी इंस्पेक्टर की कितनी होती है सैलरी, कैसे बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर? जानें वर्किंग प्रोफाइल

NEWSDESK
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GST Inspector Salary: SSC CGL के माध्यम से GST इंस्पेक्टर का चयन किया जाता है और उन्हें CBIC, CBDT, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स आदि जैसे विभागों में नियुक्त किया जाता है. अगर आप भी GST Inspector की नौकरी (Sarkari Naukri) पाने की तैयारी में हैं, तो इन बातों को ध्यान से पढ़ें.

GST Inspector Salary: SSC CGL के माध्यम से इंस्पेक्टर पोस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को CBIC, CBDT, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स आदि जैसे विभागों में नियुक्त किया जाता है. CBIC के तहत उन्हें GST इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर के रूप में तैनात किया जाता है. इसका मतलब CBIC इंस्पेक्टर का वेतन भी GST Inspector के वेतन के बराबर हो सकता है. CBIC में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सीमा शुल्क में भी तैनात किया जाता है, इसलिए GST सीमा शुल्क इंस्पेक्टर का वेतन भी समान होगा. अगर आप भी GST Inspector की नौकरी (Sarkari Naukri) पाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दिए गए इन बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

GST Inspector Salary डिटेल
GST इंस्पेक्टर या CGST इंस्पेक्टर के वेतन के बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे विस्तार से देख सकते हैं.

पद का नामGST इंस्पेक्टर
ग्रुपग्रुप ‘बी’ अराजपत्रित
ग्रेड पे4600 रुपये
पे स्केल44900 रुपये से 142400 रुपये
यूनिफॉर्म अलाउंसप्रति वर्ष 10000 रुपये
GST इंस्पेक्टर प्रमोशनसुपरिटेंडेंट
मंथली इन हैंड सैलरीलगभग 68,000 रुपये

GST Inspector Salary स्ट्रक्चर
सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार इस पद के लिए मूल वेतन 44900 रुपये से 142400 रुपये है. इस तरह एक GST इंस्पेक्टर का एंट्री बेसिक पे 44900/- रुपये होगा जो 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के अनुसार पे लेवल 7 और सेल 1 में आता है. सबसे पहले हम उस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की जगह देखते हैं. क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी के वेतन के तहत मिलने वाले भत्ते शहर के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. यहां हम यह मानकर चल रहे हैं कि GST Inspector की पोस्टिंग किसी एक्स क्लास शहर में हुई है. तो चलिए अब उक्त GST इंस्पेक्टर के वेतन की गणना करते हैं.
GST इंस्पेक्टर वेतन की गणना-
मूल वेतन = 44900/-
डीए (महंगाई भत्ता) = 44900/- का 38% = 17062/- (चूंकि वर्तमान डीए 38% है)
परिवहन भत्ता (टीपीटीए) = एक्स श्रेणी शहर परिवहन भत्ता = 3600+ 3600 x वर्तमान डीए = 3600 + 3600 x 38% = 4968 / – के लिए वेतन स्तर 3 से 8 कर्मचारी
एचआरए (होम रेंट अलाउंस) = 44900/- का 27% = 12123/-
ग्रॉस सैलरी = मूल वेतन + डीए + टीपीटीए + एचआरए = 44900 + 17062 + 4968 + 12123 = 79053/-

GST Inspector करियर ग्रोथ और प्रमोशन
CBIC में GST इंस्पेक्टर के प्रमोशन के चांस पहले के मुकाबले काफी अच्छे हो गए हैं. अब एक GST इंस्पेक्टर न केवल अपनी सेवा अवधि में ग्रुप ए अधिकारी बन सकता है बल्कि सेवानिवृत्ति के समय तक एक अच्छी रैंक तक भी जा सकता है.
पहला प्रमोशन
CBIC में GST इंस्पेक्टर की पहली पदोन्नति सुपरिटेंडेंट के पद पर होती है. सुपरिटेंडेंट का पद ग्रुप बी ‘राजपत्रित’ हो जाता है. साथ ही ग्रेड पे 4600 रुपये से बढ़कर 4800 रुपये हो जाता है लेकिन पे बैंड इंस्पेक्टर के समान रहता है.
हायर पदों पर प्रमोशन
CBIC में एक सुपरिटेंडेंट को असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर प्रमोट किया जाता है. चूंकि यह पद ग्रुप ए कैडर में आता है, इसलिए इस पद पर प्रमोट अधिकारियों के नामों की सूची CBIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है. असिस्टेंट कमिश्नर का वेतन बैंड बढ़कर 15600-39100 रुपये और ग्रेड पे बढ़कर 5400 हो जाता है.
असिस्टेंट कमिश्नर के आगे प्रमोशन में डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जैसे पद आते हैं.

GST Inspector जॉब प्रोफाइल
GST इंस्पेक्टर एक एक्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसलिए उसका जॉब प्रोफाइल एक टैक्स असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल से पूरी तरह बदल जाता है.
डेस्क जॉब
GST में कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जहां तैनात इंस्पेक्टरों को सिर्फ डेस्क जॉब करना होता है. यानी उन्हें कोई फील्ड वर्क नहीं करना होता है. डेस्क जॉब के लिए GST Inspector को मुख्य रूप से विजिलेंस सेक्शन, रिव्यू सेक्शन, लीगल सेक्शन, एडजुडिकेशन सेक्शन आदि में तैनात किया जाता है.
प्रोटोकॉल ड्यूटी
इस कार्य के लिए इंस्पेक्टरों की अलग से पोस्टिंग नहीं होती है. अगर उन्हें यह काम दिया जाता है तो उन्हें नियमित ड्यूटी के साथ-साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी भी करनी होती है.
ये प्रोटोकॉल ड्यूटी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक की हो सकती है. यह अवधि कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है.
ऑडिटर ड्यूटी
GST आयुक्तालय में एक ऑडिट ऑफिस भी है. यह CAG के तहत ऑडिट ऑफिस से अलग है. इसमें जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग ऑडिटर की तरह नहीं बल्कि इंस्पेक्टर की तरह होती है. इनका काम संबंधित आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कंपनियों/इकाइयों का ऑडिट करना और इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करना है.

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