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छत्तीसगढ़ : वीजा की अवधि समाप्त हुई तो बिलासपुर एसपी ने देश छोड़ने जारी कर दिया फरमान

NEWSDESK
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शहर के प्रतिष्ठित परिवार की बेटी रेहाना अपनी बूढ़ी मां की देखभाल के लिए पाकिस्तान के कराची स्थित अपनी ससुराल को छोड़कर शहर में रह रही है। मां की देखभाल के लिए पाकिस्तानी नागरिकता का त्याग करने के बाद दीर्घकालिक वीजा के जरिए यहां रह रही है। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन लगाई गई । इसी बीच वीजा अवधि खत्म होने की जानकारी बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को लगी । उसने नोटिस जारी कर देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया । हाई कोर्ट की शरण में पहुंची रेहाना की याचिका पर सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने एसपी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का फरमान जारी किया है। बुखारी परिवार की बेटी रेहाना की शादी पाकिस्तान के कराची निवासी युवक नदीम से हुई थी। विवाह के बाद रेहाना करांची चली गई । इस बीच उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ली । पिता के देहांत के बाद रेहाना को अपनी बूढ़ी मां की देखभाल के लिए करांची से वापस भारत आना पड़ा।

उत्तराधिकार के रूप में पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी मिला । बूढ़ी मां की देखभाल और इलाज के लिए उसने पाक की नागरिकता छोड़ने के साथ ही भारत की नागरिकता प्राप्त करने भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कार्यालय में पंजीयन कराया और दीर्घकालिक वीजा प्राप्त कर लिया । फरवरी 2019 में उनका दीर्घकालिक वीजा समाप्त हो रहा था। इसकी जानकारी उनको थी । लिहाजा उन्होंने वीजा नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार के कार्यालय में आवेदन जमा किया है। इसी बीच बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को जानकारी मिली कि रेहाना की दीर्घकालिक वीजा की अवधि फरवरी में समाप्त हो गई है। लिहाजा उन्होंने रेहाना को नोटिस जारी कर भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया।

बिलासपुर एसपी द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ उसने वकील यशवंत व अमीयकांत तिवारी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की । दायर याचिका में उसने कहा है कि दीर्घकालिक वीजा की अवधि समाप्त होने की स्थिति में नवीनीकरण के लिए केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन पेश किया है। साथ ही यह भी तर्क पेश किया कि भारत छोड़ने का आदेश जारी करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक को नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी के सिंगल बेंच में हुई । प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस कोशी ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। प्रकरण की सुनवाई दो सप्ताह होगी ।

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