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शोरूम से निकलते ही 65000 की स्कूटी का कट गया 1 लाख का चालान, रद्द हुआ लाइसेंस…

NEWSDESK
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देश में जब से नए मोटर व्हीकल एक्ट जारी हुए हैं. तब से न जाने कितने ही हजारों और लाखों रुपये के ट्रैफिक चालान कटने का मामला सामने आ चुके हैं. अभी हाल ही में एक दिलचस्प जुर्माना का मामला सामने आया है. जिसमें एक नया स्कूटर की कॉस्ट से भी ज्यादा जुर्माना लगाया गया है.

ये चालान का नया मामला ओडिशा का है. जहां पर ब्रांड-न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने सीज कर दिया और एक्टिवा के मालिक से पूछताछ के बाद सीधे एक लाख के जुर्माने का चालान काट दिया. भुवनेश्रवर नाम के शख्स ने 28 अगस्त को स्कूटी खरीदी थी. जिसे 12 सितंबर को एक स्कूटर को कटक में एक नियमित चेक पर सड़क परिवहन अधिकारियों द्वारा रोका गया. इसके बाद देखा गया कि स्कूटर पर रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं है. इसी के चलते आरटीओ ने डीलर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर करीब 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसी के साथ डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को भी कहा गया. उनका कहना है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के स्कूटर डिलीवर कैसे किया गया. जुर्माना नए मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार लगाया गया था.

बताते चलें कि देशभर में कई डीलरशिप नए वाहन पर ट्रेड सर्टिफिकेट का उपयोग करते हैं. इन सर्टिफिकेट का मतलब है कि इन्हें सिर्फ डीलरशिप के सिर्फ इंटरनल काम के लिए यूज किया जाए. इसके जरीए वाहन को स्टॉकयार्ड से शोरूम और शोरूम से फिर शोरूम ले जाया जा सकता है. वाहन बिकने के बाद इसे टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एक पर्मानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कहीं भी चला सकते हैं.

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