New Motor Vehicles Act: दिल्ली में अगर पुलिसवालों ने तोड़े ट्रैफिक नियम तो लगेगा डबल जुर्माना

NEWSDESK
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1 सितंबर 2019 से ट्रैफिक के नियमों में बदलाव किया गया है. नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है. इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की दर में इजाफा किया गया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और लगातार भारी भरकम चालान काट रही है.

इस एक्ट को लागू होने करने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मचारियों को अडवाइजरी जारी करके बताया है कि अगर नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत अगर कोई पुलिसवाला ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे चालान का दोगुना जुर्माना देना होगा. 

बता दें कि पिछले साल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर 200 से ज्यादा पुलिसवालों का चालान कटा था. इस अडवाइजरी में कहा गया है कि पुलिसवालों का भी चालान किया जाए चाहे वे अपने वाहन पर हों या सरकारी वाहन पर.

ऐसे भरें ऑनलाइन चालान ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने पर आपको ऑनस्पॉट चालान भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. अब आप ऑनलाइन चालान का भुगतान कर सकते हैं इसके लिए आपको https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा.

>> दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर वर्चुअल कोर्ट पोर्टल यानी vcourts.gov.in का उद्‌घाटन किया गया. लिहाजा यहां ट्रैफिक चालान का ऑनलाइन भुगतान आसानी से किया जा सकता है. यह देश का ऐसा पहला लीगल पोर्टल है.

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