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पैन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, देना पड़ सकता है 10000 रु तक जुर्मना, वजह जरूर जान लें

NEWSDESK
2 Min Read

परमानेंट अकाउंट नम्बर (पैन) कार्ड एक फोटो पहचान पत्र है, जिसमें प्रत्येक कार्डधारी के लिए 10 अंकों वाला एक अल्फा न्युमेरिक नम्बर आवंटित की जाती है। इसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान पैन नंबर उद्धृत करना अनिवार्य है। इसके अलावा, पैन का उपयोग बैंक में खाता खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने, ट्रेन में ई-टिकट के साथ यात्रा करते समय पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
खाता खुलवाने में, खरीद बिक्री करने में या फिर कुछ भी लेनदेन जैसी सुविधा लेने में आप लोगों को पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड के बारे में कुछ जरूरी बातें आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं।पैन कार्ड वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग एक नहीं बल्कि कई पैन कार्ड अपने नाम से बनवा लेते हैं। लेकिन इस बारे में आप लोगों को जानकारी देना बेहद जरूरी है अगर आप भी दो या दो से अधिक पैन कार्ड अपने पास रखते हैं तो सावधान हो जाइए नहीं तो आप लोगों को ₹10000 का जुर्माना लग सकता है।
अगर आपके पास एक से अधिक पहचान है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी के प्रावधानों के तहत ₹10000 का जुर्माना लग सकता है। अगर आप लोगों को इस समस्या से मुक्ति पाना है तो आप ऑनलाइन सरेंडर करके इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं।

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