Google Analytics —— Meta Pixel

शराब की MRP से एक पैसा भी ज्यादा लिया तो नपेंगे बड़े अफसर, होगी कार्रवाई

NEWSDESK
1 Min Read

शराब की दुकानों पर मदिरा को अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर अथवा प्रवर्तन कार्य में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक को तत्काल स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

यह जानकारी आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने दी है। उन्होंने बताया कि शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक की बिक्री होने पर उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक की लापरवाही मानी जायेगी।

श्री भूसरेड्डी ने कहा कि शराब की दुकानों पर मदिरा को एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में शराब का अपमिश्रण तथा ओवररेटिंग न होने पाए, इसके लिए विभागीय अधिकारी शराब की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण करें।

Share this Article