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गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हार्दिक पटेल

NEWSDESK
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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।  अपनी याचिका में पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक और सजा निलंबित करने की मांग की है।  याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में लंबित हैं,  सूचीबद्ध होने के बाद हार्दिक अपनी याचिका पर सुनवाई की मांग करेंगे। हार्दिक ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन का आखिरी दिन गुरुवार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की याचिका पर रोक लगाए। बता दें कि  2015 में गुजरात में हुए उपद्रव के मामले में शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट से हार्दिक पटेल को बड़ा झटका लगा था। हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मेहसाणा में 2015 के दंगा उपद्रव मामले में उनकी सजा निलंबित करने की अपील की गई थी। दंगा भड़काने के आरोप में साल 2018 में निचली कोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। दंगा 23 जुलाई, 2015 को हुए थे और उनके नेतृत्व में पाटीदारों ने पहली बार रैली की थी। बुधवार को गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल की दोषसिद्धि पर स्थगन आदेश देने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया था। सरकारी वकील मितेश अमीन ने अदालत से कहा था कि पटेल करीब 17 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनका चरित्र ठीक नहीं है। पटेल के वकील ने कहा था कि अगर स्थगन आदेश नहीं दिया गया तो उससे उनके मुवक्किल को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि वह चुनाव लडऩा चाहते हैं। जुलाई 2018 में सत्र अदालत ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी। वे फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। 

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