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सतना रेप केसः दोषियों को बिना पेरोल काटनी होगी 25 साल की कैद, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

NEWSDESK
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी को कोई छूट नही मिलेगी और 25 साल से पहले वह जेल से रिहा नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है.

नई दिल्ली : मध्यप्रदेश के सतन में साल 2015 में हुए पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोषी को राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को पलटते हुए 25 साल की सजा सुनाई है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी को कोई छूट नही मिलेगी और 25 साल से पहले वह जेल से रिहा नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है.

क्या है पूरा मामला
बता दें कि 2015 में मध्यप्रदेश के सतना जिले में 23 फरवरी, 2015 को बच्‍ची का भाई उसे स्कूल पहुंचाने जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के ही मैजिक चालक सचिन सिंगरहा ने उसे रोककर बहन को गाड़ी में बैठाया था और कहा था वह उसे स्कूल छोड़कर आएगा, लेकिन जब देर रात बच्ची नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया.

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी मैजिक चालक ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वह टूट गया और पूरी घटना का खुलासा कर दिया. आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसके वाहन में बच्ची अकेली थी, जिसे देखकर उसकी हवस जाग गई और उसने सुनसान इलाके में ले जाकर पहले बच्ची के साथ रेप किया, और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, तथा शव को नहर के किनारे एक कुएं में फेंक दिया, जहां से बाद में पुलिस ने शव को बरामद किया.

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