सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) द्वारा 103 वें संविधान संशोधन के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सीधी भर्ती के पदों में तथा शैक्षणिक संस्थाआंे में प्रवेश में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने, जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर राज्य में आरक्षित वर्ग के लिये प्रचलित आरक्षण प्रतिशत को संशोधित करने और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के संबंध में परीक्षण करने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जिसमें प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार समिति में प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं सचिव, समाज कल्याण विभाग को सदस्य नियुक्त किया गया हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में समिति को अपना प्रतिवेदन शीघ्र देने को कहा है।
छत्तीसगढ़ : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण के प्रावधान का परीक्षण करने समिति गठित
Leave a comment
Leave a comment

