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नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा से गुजरने वाली भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित

News Desk
1 Min Read

गौरेला पेंड्रा मरवाही

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा की स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक दोनों नगरी क्षेत्रों से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही अंतर्गत नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा में सघन आबादी एवं भीड़-भाड़ होने से आए दिन दुर्घटना की संभावना और जाम की स्थिति बनी रहती है। अतः नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित किया जाता है।

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नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा से गुजरने वाली भारी वाहनों का प्रवेश प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित

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गौरेला पेंड्रा मरवाही

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा की स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक दोनों नगरी क्षेत्रों से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही अंतर्गत नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा में सघन आबादी एवं भीड़-भाड़ होने से आए दिन दुर्घटना की संभावना और जाम की स्थिति बनी रहती है। अतः नगरी क्षेत्र गौरेला एवं पेंड्रा से गुजरने वाली भारी वाहनों के प्रवेश को प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित किया जाता है।

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