Google Analytics —— Meta Pixel

छत्तीसगढ़ के IPS जीपी सिंह सेवा में बहाल, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

News Desk
2 Min Read

रायपुर

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल किया है.

बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था. इसके आईपीएस ने कैट में चुनौती दी.

CAT ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए. गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी.

इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने अब जाकर जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है. साथ ही उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दी गई है.

Share this Article