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मेडिकल कॉलेज के व्याख्याताओं का मनमर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकेगी सरकार

News Desk
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भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए निर्णय दिया है। सरकार अपनी मनमर्जी से व्याख्याताओं का ट्रांसफर नहीं करेगी। यदि ऐसा किया गया तो सरकार पर हैवी कास्ट लगाई जा सकती है।  हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध डॉक्टर शिवनारायण लहरिया एवं एक अन्य अपील पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।   उल्लेखनीय है, राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज इंदौर के चिकित्सा शिक्षक डॉ शिवनारायण लहरिया, डॉ रोहित मन्याल, डॉ अजय भट्ट,डॉक्टर भरत सिंह और भोपाल के डॉ सुबोध पांडे,डॉक्टर जूही अग्रवाल सहित कई शिक्षकों का ट्रांसफर नीमच और मंदसौर मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया था। 

चिकित्सा शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई थी
 चिकित्सकों के यह ट्रांसफर नेशनल मेडिकल कमिशन की मान्यता प्राप्त करने के लिए किए गए थे। इसके विरोध में चिकित्सा शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई थी। इंदौर खंडपीठ ने सरकार के इस आदेश को खारिज कर दिया था। इसके बाद भी चिकित्सकों का ट्रांसफर किया गया। 

चिकित्सकों का ट्रांसफर, सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकेगी
 इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा चिकित्सा चिकित्सकों का ट्रांसफर, सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकेगी। यदि ऐसा किया गया तो इसे हाईकोर्ट की अवमानना माना जा सकता है। सरकार के ऊपर हाईकोर्ट कास्ट भी लगाएगी। 

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