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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 287 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का विकास शुरू करने के निर्देश दिए

News Desk
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बिलासपुर

छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास का रास्ता अब क्लियर होता नजर आ रहा है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 287 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का विकास शुरू करने के निर्देश दिए हैं. वहीं नाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच जमीन विवाद पर कहा, एक बार जमीन देने की अनुमति के बाद रक्षा मंत्रालय पीछे नहीं हट सकता. हाईकोर्ट ने जमीन पर एयरपोर्ट का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं. वहीं नाइट लैंडिंग की सुविधा को लेकर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब तलब किया गया. इसके लिए 2 सप्ताह में शपथ पत्र के साथ राज्य और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जवाब देना होगा.

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