केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्चतम न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी जमानत को खारिज करते हुए इस बात को स्वीकार किया था कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का किसी तरह का फ्लाइट रिस्क (ट्रायल या जमानत पर सुनवाई होने से पहले देश छोड़कर चले जाना) नहीं है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट की चिदंबरम को लेकर की गई टिप्पणी पर मांगा जवाब…
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NEWSDESK
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