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रायपुर कोर्ट ने खारिज किया डॉक्टर पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका

NEWSDESK
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रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के फर्जी डिग्री मामले में अग्रिम जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस प्रतिवेदन पर जमानत की जरुरत नहीं है। वहीं, दूसरी ओर पुलिस ने भी प्रतिवेदन के संबंध में कहा कि मामले में किसी भी थाना में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। बचाव दल के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि पुलिस, कोर्ट को गुमराह कर रही है। वहीं, सरकारी वकील ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि डिग्री के संबंध में पुलिस को एक शिकायत मिली है, जिसकी जांच चल रही है।

आपको बता दें कि  डॉ. पुनीत गुप्ता की पीजी डिग्री को लेकर शिकायतकर्ता डॉ. राकेश गुप्ता ने छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया, डायरेक्टर आॅफ मेडिकल एजुकेशन और पुलिस से शिकायत की है। डॉ. पुनीत गुप्ता ने मामले को लेकर रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इधर शिकायतकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि डॉ. गुप्ता को डर है कि उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए।

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