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मोमोज को लेकर हुई थी खूनी झड़प, चली गई थी एक की जान, अब कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा…

NEWSDESK
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दिल्‍ली के साकेत कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के 20 वर्षीय छात्र निदो तानिया की मौत मामले में चार लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। बता दें कि जनवरी 2014 में दिल्‍ली के लाजपत नगर में कुछ लोगों ने पूर्वोत्‍तर के छात्र निदो तानिया पर नस्‍लभेदी टिप्‍पणी करने के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके दूसरे ही दिन उसकी मौत हो गई थी।

इस मामले में साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने आरोपी फरमान, पवन, सुंदर और सनी उप्पल को गैर-इरादतन हत्या की धारा में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने फरमान को मुख्‍य दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा दी है, जबकि अन्‍य दोषी पवन और सुंदर को 7-7 साल कैद और सनी उप्पल को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि लाजपत नगर में मोमोज को लेकर निदो तानिया की दुकानदार से मामूली कहासुनी झगड़े में बदल गई थी। इस दौरान दुकान पर मौजूद लोगों ने तानिया पर नस्‍लभेदी टिप्‍पणियां कीं, जिसके बाद तानिया ने दुकान के ग्‍लास को तोड़ दिया था और फिर दुकानदार सहित अन्‍य लोगों ने निदो की लोहे की छड़ और लाठी से पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 2014 में हुई इस घटना ने सभी को झकझोर दिया था। मृत छात्र तानिया अरुणाचल प्रदेश के तत्‍कालीन कांग्रेस विधायक का बेटा था। उस दौरान तानिया की मौत के बाद पूर्वोत्तर के छात्रों की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और तानिया के गुनहगारों को जल्‍द सजा की मांग की थी।

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