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पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग खारिज…

NEWSDESK
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पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकर कर दिया. चिदंबरम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करते हुए अंतरिम राहत की मांग की थी.

सीबीआई की टीम चार बार उनके घर पहुंची लेकिन वह घर पर नहीं मिले. चिदंबरम का मोबाइल फोन भी बंद है. इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मंगलवार देर रात सीबीआई और ईडी के अधिकारियों की टीमें चिदंबरम के घर पहुंचीं, लेकिन वह वहां नहीं मिले. सीबीआई ने रात 11 बजे उनके घर पर नोटिस चस्‍पा कर दिया और दो घंटे में पेश होने का आदेश दिया था.

चौथी बार चिदंबरम के घर पहुंची सीबीआई टीम, अधिकारी बोले- नहीं हुआ संपर्क

उधर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा INX मीडिया केस में चिदंबरम के बचाव में उतर आई हैं. प्रियंका ने सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया. प्रियंका ने कहा चिदंबरम ने पूरी ईमानदारी से देश की सेवा की है. प्रियंका ने कहा, “सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, अंजाम जो भी हो. चिदंबरम सरकार की विफलता पर खुलकर बोलते हैं.”

चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने कहा था, “मेरे क्लाइंट (चिदंबरम) अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने 20 अगस्त को अग्रिम जमानत खारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और तत्काल राहत दिए जाने की मांग की है.”

क्या है मामला 
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति केबिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी. वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है.

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