हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में गुप्ता के खिलाफ चल रही जांच पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई थी. जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था. गौरतलब है कि मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करते हुए मांग की थी कि छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ चल रही जांच, राज्य के बाहर सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए. उनकी ओर से दलील दी गई थी कि उनके विरूद्ध दर्ज सभी मामले प्रायोजित हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था. मुकेश गुप्ता के खिलाफ अवैध तरीके से फोन टेपिंग कराए जाने के साथ-साथ साडा प्लांट आबंटन में गड़बड़ी और मिक्की मेहता की मौत मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.
निलंबित IPS मुकेश गुप्ता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बेटियों का फोन टेप कराने पर दाखिल किया रिट पिटीशन, मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी!
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NEWSDESK
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