Google Analytics —— Meta Pixel

किसी भी बैंक से बदल सकेंगे कटे-फटे, पुराने नोट, बैंक नहीं कर सकता इंकार…

NEWSDESK
1 Min Read

अगर आपके पास पुराने और कटे-फटे नोट हैं, जिसे लेने से कोई दुकानदार मना रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।बैंक आपको नोट बदलकर देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि, पेमेंट बैंकों और स्मॉल फाइनेंस को इससे छूट मिली है और वे अपनी सुविधा के अनुसार, नोट बदलकर दे सकते हैं।

नोट बदलने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के (नोट रिफंड रूल 2019) के तहत आती है। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है, तो देशभर में स्थित आरबीआई के 21 रीजनल ऑफिस और 11 सब-रीजनल ऑफिस में जाकर भी नोट बदलवाए जा सकते हैं। फटे नोट के बचे हुए हिस्से के आधार पर बैंक उसका रिफंड मिलेगा।

Share this Article