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कारोबारियों के लिए बड़ी खबर! 1 नवंबर से पेमेंट लेने की सुविधा पर लागू होगा नया नियम…

NEWSDESK
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अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नवंबर से पेमेंट लेने का नया नियम लागू होने जा रहा है. अगले महीने से कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) लेना अनिवार्य हो जाएगा. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इसके अलावा, ग्राहक या मर्चेंट्स से इसके लिए कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं वसूलना होगा. सरकार की ओर से यह कदम डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy) को बढ़ावा देने और कालेधन (Black Money) पर लगाम के लिए उठाया गया है. CBDT ने उन बैंकों तथा पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइडर्स से आवेदन भी आमंत्रित किए हैं, जो इसके लिए इच्छुक हैं कि उनके पेमेंट सिस्टम्स को इस उद्देश्य के लिए सरकार इस्तेमाल कर सकती है.

1 नवंबर 2019 से डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य- नए नियम के मुताबिक, 50 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों पर यह नया नियम लागू होगा. इसके तहत अब कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान लेने पर कोई भी शुल्क या चार्ज नहीं लगेगा.

>> इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को घोषित करने के लिए आवेदन भेजना होगा. बैंक का नाम, पूरा पता, पैन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को ईमेल करना होगा. आपको बता दें कि 28 अक्टूबर तक dirtp14@nic.in पर इसे भेजा जा सकता है.

>> इस घोषणा के बाद आयकर अधिनियम के साथ-साथ पेमेंट ऐंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट 2007 में संशोधन किया गया. सीबीडीटी ने एक सर्कुलर में कहा है कि नए प्रावधान आगामी एक नवंबर, 2019 से प्रभाव में आएंगे.

क्यों लागू किया नया नियम- देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है. सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारी प्रतिष्ठानों को अपने ग्राहकों को एक नवंबर से पेमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मोड मुहैया कराना अनिवार्य होगा.

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