कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस – जद(एस) गठबंधन के 10 बागी विधायकों ने मंगलवार को न्यायालय से कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार करना ही होगा क्योंकि मौजूदा राजनीतिक संकट से उबरने का अन्य कोई तरीका नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ यह तय कर सकते हैं कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ न्यायालय पहुंचे 10 विधायकों की अर्जी पर पहले सुनवाई कर रही है। बागी विधायकों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि अध्यक्ष को सिर्फ यह तय करना है कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं।
आज सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुनाएगा फैसला
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